नवीन सदस्यता हेतु आवश्यकता

सोसाइटी के निम्न चार प्रकार के सदस्य है:

1) पदेन सदस्य
जनपद में नियुक्त राजस्व विभाग के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल निगम, न्यायपालिका व अन्य सभी अधिकारी जिन्हें अध्यक्ष, जिला प्रदर्शनी पदेन नामित करें, पदेन सदस्य कहलायेंगे। इन अधिकारियों के अतिरिक्त जनपद के निर्वाचित लोक सभा, विधान सभा, राज्य सभा व विधान परिषद के सदस्य सोसाइटी के पदेन सदस्य कहलायेंगे। 

2) संरक्षक सदस्य
भारत वर्ष का कोई भी नागरिक जिस की आयु 18 वर्ष से अधिक है तथा उस का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है, प्रदर्शनी में अंकन 2,01,000 (दो लाख एक हज़ार रूपए) जमा करने पर संरक्षक सदस्य बन सकेगा। 

3) आजीवन सदस्य
भारत वर्ष का कोई भी नागरिक जिस की आयु 18 वर्ष से अधिक है तथा उस का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है, प्रदर्शनी में अंकन 1,01,000 (एक लाख एक हज़ार रूपए) जमा करने पर आजीवन सदस्य बन सकेगा।

4) साधारण सदस्य
बुलंदशहर जनपद का कोई भी नागरिक जिस की आयु 18 वर्ष से अधिक है तथा जिस का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है, प्रदर्शनी कोष में अंकन 5,100 (पांच हज़ार सो रूपए) जमा करने पर प्रदर्शनी का एक वर्ष के लिए साधारण सदस्य बन सकता है। साधारण सदस्य की अवधि जुलाई से अगले वर्ष 30 जून तक होगी।

नोट: पदेन सदस्यों के अतिरिक्त सभी प्रकार के सदस्यों की सदस्यता स्वीकार करने का अधिकार कार्यकारिणी समिति की होगा। बैठक में सर्वसम्मति अथवा बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाने के उपरान्त ही सदस्यता प्रदान की जाएगी।
यदि कार्यकारिणी किसी व्यक्ति, जिसने संरक्षक, आजीवन एवं साधारण सदस्यता के लिए आवेदन किया है, के चरित्र को संदिग्घ समझती है, तो उस से पुलिस के चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।

अन्य किसी जानकारी तथा आवेदन हेतु कार्यालय में संपर्क करें। 

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